Home loan लेने वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज पर मिल सकती है ₹5 लाख तक टैक्स छूट, जानिए क्या है अपडेट?
Home loan कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) की डिमांड है कि होम लोन में टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाया जाए. होम लोन के ब्याज रीपेमेंट में अभी छूट की लिमिट को 2 लाख है. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए.
Home loan देश के आम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं. हों भी क्यों ना, चुनावी सीजन से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है. हालांकि, होगा अंतरिम ही, लेकिन हर बार की तरह हमारी आपकी उम्मीदें कम नहीं हैं. चुनाव हैं तो सरकार लुभाने के लिए नई स्कीम, टैक्स छूट जैसा फायदा दे भी सकती है. यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी ऊंची उड़ान भरने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ देख रहा है. होम लोन पर टैक्स छूट की डिमांड रखी गई है. इससे आम पब्लिक यानि टैक्सपेयर्स के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़े फायदे होने की उम्मीद है.
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के भुगतान पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती मिल सकती है. इसमें स्टैम्प-ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन पर कटौती साल में एक बार ही ली जा सकती है, जिस साल इनका भुगतान किया गया है. होम लोन नया घर खरीदने या घर बनाने के लिए ही लिया गया हो.
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) की डिमांड है कि होम लोन में टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाया जाए. होम लोन के ब्याज रीपेमेंट में अभी छूट की लिमिट को 2 लाख है. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए. क्रेडाई का मानना है कि ब्याज दरें काफी ऊंची हैं. साल 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो रेट में भी कटौती के आसान नहीं हैं. इसका सीधा असर होम लोन की EMI पर हुआ है. घर खरीदारों को हर महीने ज्यादा EMI चुकानी पड़ रही है. ऐसे में उन्हें टैक्स छूट देकर फायदा दिया जा सकता है.
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