Vidhava Sahay Yojana
गुजरात सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत विधवा महिलाओं के लिए की है। योजना के तहत राज्य की सभी विधवा महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये वित्तीय सहायता के लिए धन राशि प्रदान की जायेगी। ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
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सभी लाभार्थी गुजरात स्टेट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट gujaratindia.gov.in पर जा कर गुजरात सहाय योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल में दी गयी है लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर या फिर लेख में दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। Gujarat Vidhva Sahay Yojana सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लेख को पढ़ें।
सरकार द्वारा विधवा सहाय योजना का नाम बदलकर गंगा स्वरूप योजना कर दिया है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए शुरू की गयी है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
तभी महिला को ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના का लाभ प्राप्त होगा। यदि महिला दूसरी शादी कर लेती है तो महिला को Vidhva Sahay Yojana का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आर्टिकल के माध्यम से गुजरात सहाय योजना सम्बंधित पूरी जानकारी जैसे- विधवा सहाय योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
गंगा स्वरूप योजना (ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના) योजना के क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं व लाभों की जानकारी के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ? लेख में दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए व आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
आर्टिकल | Vidhva Sahay Yojana Registration Form |
राज्य | गुजरात |
योजना का नाम | વિધવા સહાય યોજના |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
ऑफिसियल वेबसाइट | gujaratindia.gov.in |
गुजरात सहाय योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता करना है जिससे महिला को किसी पर निर्भर न होना पड़े वे अपने बच्चों और अपने खर्चे स्वयं निकाल पाए। सरकार द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए Vidhva Sahay Yojana जैसी बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की जाती है।
जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कई विधवा महिलाएं शिक्षा की कमी के कारण नौकरी करने में अश्मर्थ रहती है। इन सभी समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने ગુજરાત વિધવા સહાય યોજના का शुभारम्भ किया।
गुजरात विधवा सहाय योजना के लिए दस्तावेज (पात्रता)
વિધવા સહાય યોજના का लाभ लेने के लिए राज्य की विधवा महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिनके पहले से ही बना कर रखना होता है आर्टिकल के माध्यम से गुजरात सहाय योजना सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की जानकारी लेख में दी जा रही है।
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विधवा होने का प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- 2/3 के अनुसार शपत पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- यदि विधवा महिला की दूसरी शादी हो जाती है तो महिला को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
गंगा स्वरूप योजना (વિધવા સહાય યોજના) के लाभ
विधवा सहाय योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी सभी लाभार्थी महिलाओं को नीचे लेख में दी जा रही है। सभ सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए नीचे सूची को पढ़ें।
- योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता के लिए धनराशि प्रदान करती है।
- प्राप्त धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाती है।
- विधवा महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये प्रदान किये जाएंगे।
- गुजरात विधवा सहाय योजना के तहत लाभर्थियों की संख्या 1.64 लाख से बढ़ाकर 3.70 लाख कर दी गयी है।
- मिलने वाली राशि लाभार्थी के आकउंट में हर माह के पहले सप्ताह में आ जायेगी।
- योजना का लाभ राज्य के 33 जिलों में प्राप्त होगा।
- Vidhva Sahay Yojana का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों को प्राप्त होगा।
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